खडकी छावनी बोर्ड का संविधान:
खड़की छावनी क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या के आधार पर 50000 से ज्यादा की दूरी पर, खडकी छावनी बोर्ड को श्रेणी- I छावनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। छावनी बोर्ड का गठन निम्नानुसार है:
अध्यक्ष
(स्टेशन कमांडर एक्स-ऑफिसियो पीसीबी है)
पद के अनुसार/
नामांकित सदस्य
-
डीएम या उसके उम्मीदवार एडीएल डीएम के रैंक के नीचे नही
-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सदस्य-सचिव
-
कमांडेंट एमएच
-
जीई (सी)
-
स्टेशन कमांडर द्वारा नामित तीन सैन्य अधिकारियों
|
उपाध्यक्ष और
निर्वाचित सदस्य (7)
|
प्रशासनिक संरचना :
रक्षा मंत्रालय
डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट्स
|
प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस एस्टेट्स
सीईओ (सदस्य सचिव)
छावनी बोर्ड के विवेकाधीन कार्य (कैंटोनमेंट अधिनियम, 2006 की धारा 64):
-
एक बोर्ड, छावनी के भीतर, के लिए प्रावधान कर सकता है -
-
क्षेत्रों में बाहर बिछाते हुए, चाहे पहले या नहीं, नई सड़कों पर, और उस उद्देश्य के लिए और इमारतों के निर्माण, और इमारतों के यौगिकों के लिए भूमि अधिग्रहण, ऐसी सड़कों पर लटका;
-
सार्वजनिक पार्कों, बागानों, कार्यालयों, डेयरीज़, स्नान या धोने के स्थानों, पीने के फव्वारे, टैंक, कुओं और सार्वजनिक उपयोग के अन्य कार्यों का निर्माण, स्थापित करना या बनाए रखना
-
अस्वास्थ्यकर इलाकों का पुन: प्राप्त करना
-
प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव के अलावा अन्य उपायों द्वारा शैक्षिक वस्तुओं को आगे करना
-
उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों और व्यावसायिक, व्यावसायिक और विशेष शिक्षा की स्थापना या समर्थन करना
-
सार्वजनिक और निजी प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए वर्षा जल संचयन सहित कार्यों और संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव
-
सार्वजनिक और निजी परिसर में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का शोषण करके बिजली की आपूर्ति और वितरण का गठन, रखरखाव और प्रबंध करना।
-
जनगणना को लेना और जानकारी के लिए पुरस्कार देने के लिए जो महत्वपूर्ण आंकड़ों के सही पंजीकरण को सुरक्षित कर सकते हैं
-
एक सर्वेक्षण करना
-
स्थानीय महामारियों, बाढ़, दुष्काल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की राहत, राहत कार्यों के रखरखाव की स्थापना या अन्यथा
-
किसी भी आक्रामक, खतरनाक या अप्रिय व्यापार, कॉल करने या व्यवसाय को चलाने के लिए उपयुक्त स्थानों को सुरक्षित या सहायता करने में सहायता करना
-
सीवेज के निपटान के लिए खेत या अन्य जगह की स्थापना और रखरखाव करना
-
ट्रामवेज़ या लोकोमोशन के अन्य माध्यमों का निर्माण, गारंटी देना या गारंटी देना, और बिजली की रोशनी या बिजली का काम
-
मवेशी पाउंड की स्थापना और रखरखाव
-
अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ, कमान के पूर्व अनुमोदन के साथ नागरिक रिसेप्शन की व्यवस्था करना
-
निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए आवास आवास प्रदान करना
-
कैंटोनमेंट में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और सार्वजनिक अवशेषों का संरक्षण और रखरखाव
-
बोर्ड के प्रबंधन के तहत भूमि संसाधनों का विकास करना
-
समूह आवास योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना
-
प्रतिष्ठित परियोजनाओं की स्थापना और उपक्रम
-
छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों का विकास करना
-
शहरी प्रशासन और स्थानीय स्वराज्य सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना और अन्य नगरपालिका और विकास प्राधिकरणों को परामर्श प्रदान करने में सक्षम है।
-
खंड 62 में निर्दिष्ट एक माप के अलावा किसी अन्य उपाय को अपनाने या छावनी के निवासियों के सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा को बढ़ावा देने की संभावना वाले वर्गों के पूर्वगामी प्रावधानों में।
-
पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कला-दीर्घाओं, वनस्पति या जूलॉजिकल संग्रहों की स्थापना और रखरखाव या सहायता करना।
-
स्टेडियम, जिम्नेशिया, अखारों और खेलों और खेलों के लिए स्थानों की स्थापना और रखरखाव या उनका समर्थन करना
-
थियेटर और सिनेमाघरों की स्थापना
-
मेलों और प्रदर्शनियों को दलित और प्रबंध करना
-
निर्माण और रखरखाव -
-
बाकी घरों
-
गरीब घरों
-
दुर्बलता
-
शिशु सदन
-
बहरे और गूंगा और अक्षम और विकलांग बच्चों के लिए मकान
-
निराधार और विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रयों
-
अस्वस्थ मन के लोगों के लिए शरण
-
वृद्धावस्था घरों
-
कार्य महिला की छात्रावास
-
सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा राहत से जुड़े बीमारियों या अनुसंधानों का पता लगाने के लिए परीक्षा, पानी, भोजन और दवाओं के परीक्षण या विश्लेषण के लिए पानी, भोजन और दवाओं के परीक्षा या विश्लेषण के लिए रासायनिक या बैक्टीरोगोलॉजिकल प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रबंध करना
-
निराधार और विकलांग व्यक्तियों को राहत प्रदान करना
-
पशु चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना और रखरखाव
-
गोदाम और गोदामों का निर्माण और रखरखाव
-
वाहनों और पशु शेडों के लिए गेराज, शेड और खड़ा का निर्माण और प्रबंध करना
-
सामुदायिक हॉल और कन्वेंशन हॉल का निर्माण और प्रबंधन
-
होल्डिंग सेमिनार, कार्यशालाएं, सार्वजनिक बहस और इसी तरह की गतिविधियों विशेष रूप से मुद्दों और नियमों पर और
नागरिक महत्व के नियम
-
कैन्टोनमेंट फंड में उचित प्रभारी होने के लिए एक बोर्ड, कैन्टोनमेंट के भीतर या बाहर, केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी के साथ या सरकार द्वारा
किसी भी तरह के खर्च को घोषित करने के लिए प्रावधान करता है।
छावनी बोर्ड के कर्तव्यों (छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 62):
अब तक प्रत्येक छावनी बोर्ड का कर्तव्य होगा, जहां तक इसकी निपटान की अनुमति पर धन, के लिए छावनी के भीतर उचित प्रावधान करने के लिए -
-
प्रकाश सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों
-
पानी की सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों
-
सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और नालियों की सफाई करना, उपद्रवों को दूर करना और हानिकारक वनस्पति को दूर करना
-
आक्रामक, खतरनाक या अप्रिय व्यापार, कॉलिंग और प्रथाओं का विनियमन
-
सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में अवांछनीय अवरोधों और अनुमानों के आधार पर हटाना
-
खतरनाक भवनों और स्थानों को सुरक्षित या निकालना
-
मृतकों के निपटान के लिए स्थानों को प्राप्त करना, रखरखाव करना, बदलना और विनियमन करना
-
सड़कों, कल्वर्ट, पुलों, काजलों, बाजारों, वध-घरों, शौचालयों, निजीकरण, मूत्रालयों, नालियों, जल निकासी कार्यों और सीवरेज कार्यों का निर्माण और रखरखाव करना और उनके उपयोग को विनियमित करना
-
सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ों को रोपण और बनाए रखना
-
पीने योग्य पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करना या व्यवस्था करना, जहां इस तरह की आपूर्ति मौजूद नहीं है, मानव प्रदूषण के लिए प्रदूषण से बचाता है और प्रदूषित पानी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है
-
जन्म और मृत्यु दर्ज करना
-
खतरनाक बीमारियों के प्रसार को रोकना और जांचना, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए टीकाकरण और टीका की व्यवस्था को बनाए रखना और बनाए रखना
-
सार्वजनिक अस्पतालों, प्रसूति एवं बाल-कल्याण केंद्रों और डिब्बों की स्थापना और रखरखाव या उनका समर्थन करना और सार्वजनिक चिकित्सा राहत प्रदान करना
-
प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव या उनकी सहायता करना
-
आग लगने पर अग्नि बुझाने और जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में सहायता प्रदान करना
-
बोर्ड में निहित संपत्ति के मूल्य को बनाए रखना और विकसित करना, या प्रबंधन के लिए सौंपा गया
-
नागरिक रक्षा सेवाओं की स्थापना और रखरखाव
-
शहर की योजना बना योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना
-
आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना
-
सड़कों और परिसर का नामकरण और संख्याकरण
-
भवन बनाने या पुनर्निर्माण करने के लिए अनुमति देने या अस्वीकार करना
-
सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन, प्रचार और सहयोग करना
-
स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का जश्न मनाते हुए और वहां पर खर्च व्यय
-
किसी भी अन्य दायित्व को इस कानून या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत लागू किया जा रहा है,
अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्यों और खडकी छावनी बोर्ड के कर्मचारियों:
राष्ट्रपति की कर्तव्यों (छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 21):
-
राष्ट्रपति की कर्तव्यों (छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 21):
-
जब तक उचित कारण से रोका नहीं जाए, बोर्ड की सभी बैठकों में आयोजित करने और अध्यक्षता करने और वहां के व्यापार के संचालन को विनियमित करने के लिए
-
बोर्ड के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन को नियंत्रित, प्रत्यक्ष और निगरानी करने के लिए
-
सभी कर्तव्यों का पालन करने और इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से लगाए गए या दिए गए सभी अधिकारों का प्रयोग करना
-
इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश्य के लिए, और इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीधे जिम्मेदार होने के लिए, इस अधिनियम द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध, सीमाएं और शर्तों के अधीन
-
बैठक के दौरान गंभीर कदाचार के मामले में, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलावा किसी अन्य सदस्य को निलंबित करने के लिए बोर्ड की बैठक के अपरिवर्तित भाग में शामिल होने से
-
राष्ट्रपति, लिखित रूप में आदेश द्वारा उप-धारा (1) के किसी भी शक्ति, कर्तव्य या कार्य के अलावा अन्य किसी भी शक्तियों और कर्तव्यों का इस्तेमाल करने के लिए उप-राष्ट्रपति को सशक्त बना सकते हैं। बोर्ड का संकल्प व्यक्त करने के लिए निषिद्ध है
-
इस धारा के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यायोजित किसी भी शक्तियों, कर्तव्यों या कार्यों के व्यायाम या निर्वहन, ऐसे प्रतिबंध, सीमाएं और शर्तों के अधीन होंगे, यदि कोई हो, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा और उसके नियंत्रण में रखे जा सकते हैं, और इसके द्वारा संशोधन राष्ट्रपति।
-
उप-धारा (2) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश को तुरंत बोर्ड और कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को भेजी जाएगी।
कैन्टोनमेंट्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति कैन्टोनमेंट बोर्ड को शक्तियां प्रदान की गई हैं:
क्र.सं.
|
अनुभाग
|
पॉवर्स
|
1
|
19
|
कैंट फोर्ड के राष्ट्रपति कौन होंगे?
|
2
|
26
|
कार्यों की मंजूरी और आपातकाल में कार्य
|
3
|
27
|
मतदाता सूची तैयार करना जहां बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
|
4
|
56
|
बोर्ड के निर्णय को ओवरराइड करने की शक्ति
|
5
|
285
|
आत्मीय शराब या मादक दवाओं की बिक्री की अनुमति देने के लिए बिजली
|
6
|
288
|
औषधीय प्रयोजनों के लिए लेखों की बिक्री को अनुमति देना
|
7
|
128
|
संविदाओं का निष्पादन
|
8
|
169
|
संक्रामक झोपड़ी या शेड का विनाश करने का अधिकार।
|
9
|
173
|
संक्रामक कपड़ों, बिस्तर या अन्य लेखों के विनाश का आदेश देने के लिए शक्ति
|
10
|
183
|
अस्पताल या डिस्पेंसरी में शामिल होने से इंकार करने वाले कैंटोनमेंट व्यक्तियों को बाहर करने के लिए शक्ति।
|
11
|
283
|
इस खंड के तहत राष्ट्रपति कैन्टोनट बोरर्ड, उपराष्ट्रपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक बोर्ड द्वारा अधिकृत बोर्ड के स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या नौकर, किसी भी जानवर, लेख या वस्तु का निरीक्षण करने के उद्देश्य के लिए किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल या अन्य स्थानों के संबंध में प्रवेश और जब्ती की शक्ति का आनंद लेते हैं। मानव भोजन या पेय या चिकित्सा आदि के लिए
|
12
|
299
|
वेश्यालय और वेश्याओं को हटाने का अधिकार
|
13
|
301
|
कैन्टोनमेंट से घृणित व्यक्ति को हटाने का आदेश
|
14
|
303
|
विद्रोही व्यक्ति के कैन्टोनमेंट से हटाने और बहिष्करण का आदेश देने के लिए शक्ति
|
15
|
305
|
इस खंड के तहत राष्ट्रपति छावनी बोर्ड, उप-
अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य
अधिकारी या सीईओ या एचओ द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति का आनंद लें
किसी भी इमारत में प्रवेश करने या किसी भी प्रकार के प्रवेश करने की शक्तियां
जांच, निरीक्षण, माप, मूल्यांकन या सर्वेक्षण आदि।
|
16
|
317
|
बोर्ड द्वारा जारी की गई हर सूचना, आदेश या मांग
यह अधिनियम या कोई नियम या उप-नियम पीसीबी या तो या तो हस्ताक्षर किए जाएंगे
सीईओ या किसी भी समिति के सदस्यों को विशेष रूप से बोर्ड द्वारा अधिकृत।
|
17
|
338
|
कानूनी सुरक्षा
|
कैन्टोनमेंट अकाउंट कोड, 1 9 24 के नियम 69 के तहत, राष्ट्रपति कैन्टोनमेंट बोर्ड सभी आपात स्थिति में, मंजूरी के लिए बोर्ड के पहले स्टोर और जगह के पूरक अनुमान को मंजूरी दे सकता है।
उप राष्ट्रपति की कर्तव्यों (छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 22):
यह प्रत्येक बोर्ड के उप-राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा -
-
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में और जब तक उचित कारण से रोका नहीं जाता है, बोर्ड की बैठकों में अध्यक्षता करता है और जब वह धारा 21 के उप-धारा (1) के तहत राष्ट्रपति के अधिकार का उपयोग करने की अध्यक्षता करता है।
-
राष्ट्रपति की अक्षमता या अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान या अपनी नियुक्ति या उत्तराधिकार लंबित होने के लिए, किसी भी अन्य कर्तव्य को करने और राष्ट्रपति के किसी भी अन्य शक्ति का प्रयोग
-
किसी भी शक्ति का प्रयोग करने और राष्ट्रपति के किसी भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो कि धारा 21 के उप-धारा (2) के तहत उन्हें सौंपे जा सकते हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कैन्टोनमेंट्स एक्ट, 2006 की धारा 24) की नियुक्ति:
-
प्रत्येक छावनी के लिए केंद्र सरकार द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियुक्त एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जैसा कि केंद्र सरकार इस ओर से अधिकृत कर सकती है
बशर्ते कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति में, 9 0 दिन से अधिक न हो, प्रमुख निदेशक अपने अधिकार क्षेत्र में एक अधिकारी को इस तरह की अवधि के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के वेतन का आधा हिस्सा कम से कम केंद्र सरकार द्वारा और कैंटोनमेंट फंड से शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।
-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के सदस्य-सचिव होंगे और बोर्ड की हर समिति के सदस्य होंगे।
सीईओ की कर्तव्यों (कैन्टोनमेंट्स एक्ट, 2006 की धारा 25):
धारा 21 के उप-धारा (1) के खंड (सी) और खंड (डी) के प्रावधानों के अधीन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-
-
सभी शक्तियों का प्रयोग करें और इस कानून द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन करें या, लागू होने वाले समय के लिए कोई अन्य कानून
-
इस अधिनियम द्वारा लागू किसी भी प्रतिबंध, सीमाएं और शर्तों के अधीन, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी शक्ति का उपयोग करने के लिए
-
बोर्ड के सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कार्यों और कार्यवाही के कर्तव्यों का पालन करें, और पर्यवेक्षण और नियंत्रण करें
-
बोर्ड के सभी अभिलेखों की हिरासत के लिए जिम्मेदार रहें
-
इस अधिनियम के तहत गठित बोर्ड या बोर्ड की किसी भी समिति या मध्यस्थता की किसी भी समिति की कार्यवाही के संबंध में इस तरह के कर्तव्यों के प्रदर्शन की व्यवस्था करें, क्योंकि उन निकाय क्रमशः उसे लागू कर सकते हैं।
-
छावनी के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले पर बोर्ड की हर मांग का अनुपालन करना
The CEO is conferred powers under the provisions of the CantonmentsAct,2006 as under :
क्र.सं.
|
अनुभाग
|
पॉवर्स
|
1
|
26
|
किसी भी काम का निष्पादन या आपातकाल के मामलों में कोई कार्य करना
|
2
|
75
|
आकलन सूची तैयार करना
|
3
|
76
|
मूल्यांकन सूची का संशोधन
|
4
|
80
|
नई आकलन सूची की तैयारी
|
5
|
81
|
सीईओ को दी जाने वाली संपत्तियों के हस्तांतरण का नोटिस
|
6
|
82
|
मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए जाने वाले कर के मूल्यांकन के लिए भवन के पूरा होने के बारे में सूचना
|
7
|
86
|
दावे के छूट या रिफंड के संबंध में दी जाने वाली सूचना
|
8
|
91
|
जकात / टर्मिनल टैक्स की चोरी के लिए जब्त माल का निपटान
|
9
|
100
|
मांग की सूचना
|
10
|
101
|
कर की वसूली
|
11
|
104
|
करों का भुगतान न करने के लिए परेशान किए गए गुणों का निपटान
|
12
|
105
|
संलग्न संपत्ति पर स्थानांतरण या प्रभार के लिए जरूरी अनुमति या उस पर ब्याज किए गए ब्याज।
|
13
|
105
|
नीलामी क्रेता के ऊपर की गई संपत्ति का अधिग्रहण
|
14
|
106
|
एक व्यक्ति से टैक्स की वसूली कैंटनमेंट छोड़ने के लिए
|
15
|
116
|
कराधान के मूल्यांकन के लिए कैन्टोनमेंट के निवासियों से जानकारी के लिए कॉलिंग।
|
16
|
127
|
संविदाओं की मंजूरी
|
17
|
128
|
संविदाओं का निष्पादन
|
18 |
133 |
इमारतों और जमीनों में गद्दी, कचरे आदि का ग्रहण करने के प्रकार और तरीके का निर्धारण करना।
|
19 |
134 |
निजी संरक्षा व्यवस्था करने के लिए बोर्ड की शक्ति
|
20 |
135 |
कचरा जमा और निपटान के लिए जारी किए गए निर्देश
|
21 |
136 |
सेसपूल के रखरखाव, गंदगी के लिए रसीद, इत्यादि के बारे में सूचना जारी करना
|
22 |
138
|
शौचालय के प्रावधान के लिए नोटिस जारी करना,
किसी भी मालिक या पट्टेदार द्वारा मूत्रालय आदि
इमारत या जमीन
|
23 |
139
|
सीईओ को इस संबंध में नोटिस देने के लिए नोटिस
कारखानों में स्वच्छता आदि।
|
24 |
145
|
भूमि या भवन की सफाई के लिए आवश्यक सूचना
|
25 |
148
|
हानिकारक वनस्पति हटाने के बारे में सूचना
|
26 |
150
|
बोरियल और बर्निंग ग्राउंड के बारे में जानकारी देने के लिए शक्तियां
|
27 |
158
|
डेयरीमेन के ग्राहक के नाम की आवश्यकता के लिए नोटिस
|
28 |
164
|
सार्वजनिक परिवहन के प्रदूषण के संबंध में सीईओ को प्रस्तुत करने की रिपोर्ट
|
29 |
165
|
सार्वजनिक वाहन की कीटाणुशोधन
|
30 |
171
|
इमारत की कीटाणुशोधन के बारे में सूचना
|
31 |
177
|
संक्रामक लाश के निपटान के बारे में सूचना।
|
32 |
237
|
इस खंड के तहत, शक्तियां, कर्तव्यों और
धारा 181 के तहत बोर्ड के कार्य,
182 (1), 183, 183-ए, 185 (को छोड़कर
उप-धारा (1) और प्रावधानों के लिए प्रावधान
धारा 185 के उप-धारा (2) के लिए)
सिविल क्षेत्र में व्यायाम या छुट्टी देकर
प्रमुख कार्यकारी अधिकारी।
|
33 |
255
|
लैंप के लिए कोष्ठक को जोड़ने की शक्ति
|
34 |
257
|
सड़क, भूमि आदि के अस्थायी कब्जे के लिए अनुमति।
|
35 |
258
|
सड़क की अस्थायी समापन के बारे में सार्वजनिक सूचना
|
36 |
261
|
कैंटनमेंट क्षेत्र में सीमा वाली दीवारें, बचाव और बाड़ को मंजूरी और विनियमित करना
|
37 |
266
|
सार्वजनिक बाजार का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निकालने अनधिकृत रूप से
|
38 |
284
|
विभिन्न क्षेत्र में मानव उपभोग के लिए मवेशी और मांस के आयात के लिए अनुमति
|
39 |
190
|
सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति के निजी स्रोत को रखरखाव या बंद करने की आवश्यकता
|
40 |
192
|
कैन्टोनमेंट के तहत किसी भी इमारत या भूमि के लिए पानी की आपूर्ति की आवश्यकता के लिए बिजली
|
41 |
195
|
भवन के मालिकों / निवासियों द्वारा पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति का विनियमन करना
|
42 |
201
|
फेर्रस लिखने और मीटर आदि स्थापित करने की शक्ति
|
43 |
305
|
निरीक्षण के लिए प्रवेश के अधिकार
|
44 |
307
|
निरीक्षण के लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करना
|
45 |
308
|
भूमि में प्रवेश करने की शक्ति, आसन्न भूमि जहां कार्य प्रगति पर है.
|
46 |
320
|
सीईओ, बोर्ड या सिविल एरिया कमेटी द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुपालन के मामले में शक्तियां
|
47 |
338
|
बोर्ड, सीईओ, आदि की कानूनी सुरक्षा
|
48 |
339
|
सूट का नोटिस दिया जाना
|
कैन्टोनमेंट अकाउंट कोड, 1 9 24 के प्रावधानों के तहत सीईओ को निम्नलिखित शक्तियां दी गई हैं:
क्र.सं.
|
नियम संख्या
|
अधिकार
|
1
|
15 |
डुप्लिकेट प्राप्तियां और वाउचर जारी करना
|
2
|
32 |
चेक जारी करना
|
3 |
36 |
नकद पुस्तकों का हस्ताक्षर
|
4
|
37 |
वर्गीकृत सार के हस्ताक्षर
|
5
|
39 |
स्थानांतरण प्रविष्टि फॉर्म का हस्ताक्षर
|
6
|
42 |
विविध अग्रिमों की वसूली
|
7
|
43 |
बिलों की जांच
|
8
|
44 |
स्केल रजिस्टर का रखरखाव
|
9
|
70 |
अचल संपत्ति का पंजीकरण
|
10
|
71 |
जंगम संपत्ति का रजिस्टर
|
11
|
75 |
संपत्ति का सत्यापन
|
12
|
76 |
ऋण रजिस्टर के प्रमाणन करना
|
13
|
77 |
निवेश रजिस्टर करें
|
छावनी बोर्ड के सदस्यों की शक्तियां:
क्र.सं.
|
नियम संख्या
|
अधिकार
|
1
|
29 |
बोर्ड के सदस्य होने के लिए योग्यता।
|
2
|
32 |
सदस्य उस मामले पर वोट नहीं देना चाहिए जिसमें वह रुचि रखते हैं।
|
3 |
33 |
सदस्यों की देयता
|
4
|
34 |
सदस्य का निकालना
|
5
|
35 |
सदस्यों को हटाने के परिणाम
|
6
|
36 |
बोर्ड का सदस्य एक सार्वजनिक कर्मचारी माना जाएगा।
|
7
|
306 |
बोर्ड के सदस्य द्वारा निरीक्षण की शक्तियां
|
स्वास्थ्य अधिकारी की शक्तियां:
क्र.सं.
|
नियम संख्या
|
अधिकार
|
1
|
131 |
बोर्ड के सदस्य होने के लिए योग्यता।
|
2
|
137 |
सदस्य उस मामले पर वोट नहीं देना चाहिए जिसमें वह रुचि रखते हैं।
|
3 |
159 |
सदस्यों की देयता
|
4
|
161 |
सदस्य का निकालना
|
5
|
163 |
सदस्यों को हटाने के परिणाम
|
6
|
168 |
बोर्ड का सदस्य एक सार्वजनिक कर्मचारी माना जाएगा।
|
7
|
176 |
बोर्ड के सदस्य द्वारा निरीक्षण की शक्तियां
|
8
|
182 |
अस्पताल या डिस्पेंसरी में शामिल होने के लिए व्यक्ति को आदेश देने की शक्ति
|
9
|
183 |
अस्पताल या डिस्पेंसरी में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के इनकार के बारे में रिपोर्ट
|
बोर्ड के कर्मचारियों के अधिकार
क्र.सं.
|
नियम संख्या
|
अधिकार
|
1
|
37 |
बोर्ड के कर्मचारी के रूप में व्यक्ति की अयोग्यता
|
2
|
38 |
छावनी नौकर को एक सार्वजनिक कर्मचारी माना जाएगा
|
3 |
289 |
आवारा जानवरों को हटाने
|
4
|
185 |
सफाईवाला की सेवा की शर्तें
|
5
|
266 |
सार्वजनिक बाजार का उपयोग अनाधिकृत रूप से व्यक्तियों को हटाने
|
6
|
274 |
वध मकानों का निरीक्षण करने की शक्ति
|
7
|
283 |
वध मकानों का निरीक्षण करने की शक्ति
|
कैन्टोनमेंट अकाउंट कोड, 1 9 24 के नियम 63,64 और 65 के तहत अभियंताओं, वर्क्स, मापन पुस्तकों और ठेकेदार बिलों के रजिस्टर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।
कैन्टोनमेंट्स एक्ट, 2006 के तहत, अधिकांश शक्तियां विभिन्न प्रयोजनों के लिए छावनी बोर्ड के साथ निहित होती हैं। कुछ मामलों में प्रतिष्ठान मामलों, विभिन्न परियोजनाओं की मंजूरी इत्यादि में, शक्तियां जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी कमान, पुणे के साथ निहित होती हैं। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के साथ निहित हैं
कैन्टोनमेंट बोर्ड के स्तर पर, कार्यालय के कार्यात्मक प्रशासनिक प्रमुख होने के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता कार्यालय सहायक / सहायक सचिव, मुख्य लेखाकार, मुख्य राजस्व अधिकारी, सहायक अभियंता, स्वास्थ्य / गार्डन सहायक, कार्यशाला पर्यवेक्षक जैसे विभिन्न विभागों के प्रमुख हैं। , कैन्टोनमेंट जनरल हॉस्पिटल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर और संबंधित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के हेडमास्टर्स
प्रत्येक अनुभाग से संबंधित प्रस्तावों को संबंधित धारा प्रमुखों द्वारा सीईओ को भेजा जाता है, जो परीक्षा के बाद, उनके फैसले के लिए कैन्टोनमेंट बोर्ड को देखें।
बोर्ड (पीसीबी के माध्यम से) के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, प्रस्ताव को जीओसी-इन-सी में भेजा गया है, जो निदेशालय रक्षा सहभागिता, दक्षिणी कमान, पुणे से मंजूरी के लिए है। इसी तरह सीईओ द्वारा केन्द्रीय सरकार से जरूरी कोई मंजूरी मांगी गई है जो रक्षा निदेशालय, दक्षिणी कमान, पुणे के माध्यम से बोर्ड की मंजूरी के साथ, जो परीक्षा के बाद केंद्र सरकार को प्रस्ताव का प्रस्ताव देते हैं और जीओसी-इन- सी, दक्षिणी कमान, पुणे
जहां तक पर्यवेक्षण और जवाबदेही का संबंध है, जानकारी निम्नलिखित फ्लो चार्ट के रूप में दी गई है:
1. इंजीनियरिंग अनुभाग
जूनियर इंजीनियर (सिविल)
सहायक अभियंता
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी बोर्ड
2. सैनिटरी अनुभाग
स्वच्छता मुक्काम
स्वच्छता निरीक्षक
स्वास्थ्य / गार्डन अधीक्षक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी बोर्ड
3. राजस्व अनुभाग
कर कलेक्टरों
जनरल ड्यूटी इंस्पेक्टर
जनरल ड्यूटी इंस्पेक्टर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी बोर्ड
4. लेखा अनुभाग
वेतन क्लर्क / सहायक मुनीम
मुनीम
मुख्य लेखाकार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी बोर्ड
5. कार्यशाला अनुभाग
कार्यशाला मेकेनिक
कार्यशाला पर्यवेक्षक
स्वच्छता निरीक्षक (III)
स्वास्थ्य / गार्डन अधीक्षक
छावनी बोर्ड
6. सामान्य अनुभाग
भूमि क्लर्क / जन्म एवं मृत्यु क्लर्क / समिति क्लर्क / रिकॉर्ड कीपर / स्टोर कीपर / प्रेषक क्लर्क
कार्यालय सुपरिटेंडेंट / सहायक सचिव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी बोर्ड
7. डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर कैंट सामान्य अस्पताल
एएमओ / पैरामैडिकल स्टाफ
ए. आर. एम. ओ.
आरएमओ
एम.ओ.आई / सी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी बोर्ड
8. स्कूलों
सहायक शिक्षक
हेड मास्टर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी बोर्ड
केसीबी द्वारा कार्यों के अपव्यय के लिए नाम:
-
कैन्टोनमेंट्स एक्ट, 2006 की धारा 62 और 64 के तहत क्रमश: बोर्ड के कर्तव्यों और बोर्ड के विवेकाधीन कार्यों के बारे में प्रावधान करते हुए केन्द्रीय सरकार ने व्यापक मानदंड तय किया कि अब तक कैन्टोनमेंट बोर्ड परमिट के निपटान में फंड बोर्ड धारा 62 के तहत सूचीबद्ध कर्तव्यों का पालन करेगा। निधियों की उपलब्धता के समान मानक अधिनियम के धारा 64 के तहत सूचीबद्ध विवेकाधीन कार्यों के केसीबी द्वारा प्रदर्शन को भी शासित करेगा।
-
चूंकि केसीबी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, इसलिए परियोजनाओं को लागू करने और प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए बोर्ड द्वारा अपनाए गए अन्य व्यापक मानदंड सार्वजनिक उपयोगिता होंगे, यानी सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित किसी भी प्रस्ताव का पालन किया जाएगा। KCB।
-
केसीबी द्वारा अपनाए गए अन्य मानक आम जनता के कल्याण होंगे।
-
स्वास्थ्य और स्वच्छता के सुधार भी उनके कार्यों का निर्वहन करते हुए केसीबी द्वारा अपनाया जाएगा।
-
कैन्टोनमेंट क्षेत्र के समग्र विकास को किसी भी परियोजनाओं पर अपने कार्यों का निर्वहन करते समय केसीबी द्वारा भी विचार किया जाएगा।
-
कैन्टोनमेंट के निवासियों की सुरक्षा और सुविधा भी प्रस्तावों / परियोजनाओं को मंजूरी के लिए केसीबी का एक आदर्श माना जा सकता है
Note:
केसीबी द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए उपरोक्त मानदंड पूर्ण नहीं हैं। कैन्टबैंक क्षेत्र के किसी भी कोने से किसी भी प्रस्ताव पर केसीबी अपने गुणों पर हर प्रस्ताव का परीक्षण करके विचार करेगा
नियम, विनियम, आदि। डिस्झारिंग कार्यों के लिए केसीबी के कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित या उपयोग किए गए या इसके तहत:
अधिनियम:
-
कैन्टोनमेंट्स एक्ट, 2006
-
छावनी खाता कोड, 1 9 24
-
सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) अधिनियम, 1 9 52
-
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
-
सरकारी भवन अधिनियम, 1891
-
स्थानीय प्राधिकरण ऋण अधिनियम, 1940
-
नगर निगम अधिनियम, 1881
-
जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण
RULES :
-
छावनी संपत्ति नियम, 1 9 25
-
कैन्टोनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नियम, 1986 की वार्षिक रिपोर्ट
-
कैन्टोन्मेंट फंड सेवर्स नियम, 1937
-
छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937
-
कैंटोनमेंट इलेक्टोरल रूल्स, 2007
-
सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) नियम, 1971 और सूचनाएं
-
स्थानीय प्राधिकरण ऋण (केंद्रीय) नियम, 1937
-
छावनी (अचल संपत्ति की लगाव और बिक्री के लिए वारंट का निष्पादन) नियम 1986
-
छावनी (नोटिस की सेवा के नियम और संहिता) नियम, 1986
-
महाराष्ट्र जन्म और मृत्यु नियम 2000 के पंजीकरण
निर्देश और मैनुअल, आदि।
-
राज्यपाल और गवर्नर जनरल द्वारा सामान्य आदेश-
इन-काउंसिल नोट्स ऑन रीसम्प्शन
-
कैन्टोनमेंट हाउस आवास के तहत अधिसूचना
अधिनियम, 1902 और 1923
-
छावनी बोर्ड के लिए प्रशासनिक निर्देश
-
सामान्य भूमि रजिस्टर
-
भारत सरकार की भू-नीति, पुरानी अनुदान शर्तों 1995 पर रखी गई संपत्तियों पर
-
पट्टों के बारे में निर्देश
-
छावनी कोड पट्टों और पुरानी ग्रांट गुणों के बारे में निर्देश
STATEMENT OF CATEGORIES OF DOCUMENTS HELD BY OR UNDER THE CONTROL OF KCB
केंसीबी कैंसटमेंट अकाउंट कोड, 1 9 24 में निर्धारित अनुसार निम्न फार्म में विभिन्न रजिस्टरों का रखरखाव करता है:
Forms
-
फार्म कैन्ट -1-बी - बजट अनुमान
-
फार्म कैन्ट -1-बी - (परिशिष्ट ए) - मूल कार्य का विवरण
-
फॉर्म कैंट 1-बी - (परिशिष्ट बी) - निवेश का विवरण
-
फार्म कैंट 2-बी - पुनः विनियोग विवरण
-
फार्म कैन्ट 3-बी - सहायक कैश रजिस्टर
-
फार्म कैंट 4-बी - जनरल रसीद
-
फॉर्म कैंट 5-बी - चालान डुप्लिकेट में
-
प्रपत्र कैन्ट 5-ए - चालान तीन प्रतियों में
-
फार्म कैन्ट 6-बी - ट्रेजरी दर्रा बुक
-
फॉर्म कैंट 8-बी - जनरल कैश बुक
-
फार्म कैंट 9-बी - वर्गीकृत सार
-
फॉर्म कैंट 1-बी - स्थानांतरण एंट्री फॉर्म
-
फार्म कैन्ट 1-बी - अग्रिम या जमा राशि का पंजीकरण
-
फॉर्म कैंट 12-बी - पर्सनल लेजर
-
फार्म कैन्ट 13-बी स्केल रजिस्टर
-
फार्म कैंट 14-बी - प्रस्ताव विवरण
-
फार्म कैन्ट 15-बी - पे बिल
-
फार्म कैन्ट -16-बी - प्रॉविडेंट फंड लेजर
-
प्रपत्र कैन्ट 17-बी - प्रॉविडेंट फंड ब्रॉडशीट
-
फार्म कैन्ट 18-बी - कांटैन्गेंट बिल
-
फार्म कैन्ट 19-बी - स्थायी एडवांस के रजिस्टर
-
फॉर्म कैंट 20-बी - स्थायी एडवांस अकाउंट
-
फार्म कैन्ट 21-बी - वर्क्स का पंजीकरण
-
फार्म कैन्ट 22-बी - मापन बुक
-
फार्म कैंट 23-बी - मस्टर रोल
-
फार्म कैंट 24-बी - अचल संपत्ति का पंजीकरण
-
फार्म कैंट 25-बी - जंगम संपत्ति का पंजीकरण
-
फॉर्म कैंट 26-बी - स्टॉक बुक
-
फार्म कैंट 27-बी - ऋण का रजिस्टर
-
फार्म कैंट 28-बी - निवेश का रजिस्टर
-
फार्म कैंट 29-बी - सुरक्षा जमा रजिस्टर
-
फार्म कैन्ट 30-बी - स्टाम्प अकाउंट
-
फार्म कैंट 31-बी - जल कर मांग और संग्रह पंजीकरण दर
-
फार्म कैंट 32-बी - प्राप्तियों और संग्रह और लेखा परीक्षा प्रभारों के मासिक आंकड़े दिखाते वक्तव्य
-
फार्म कैंट 33-बी - मोटर वाहन पार्किंग लाइसेंस के लिए फीस का पंजीकरण
-
फार्म कैंट 34-बी - पेंशन वक्तव्य
-
फॉर्म कैंट 35-बी - पेंशन स्क्रॉल
-
फॉर्म कैंट 36-बी - पेंशन फंड अकाउंट
जनता की जानकारी के लिए, कैंटोनमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स के विनाश के नियमों को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:
क्लास I - स्थायी रूप से बनाए रखा जाना चाहिए :
-
जनरल कैश बुक (फॉर्म न। कैंट 8-बी)
-
प्रोविडेंट फंड लेजर (फॉर्म नं। सं। 16-बी)
-
अचल सम्पत्ति का पंजीकरण (फॉर्म सं। सं। 24-बी)
-
वार्षिक लेखा (नियम 40)
-
ऋण का रजिस्टर (फॉर्म नं। कैंट 27-बी)
-
निवेश का रजिस्टर (फॉर्म नं। सं। 28-बी)
-
सुरक्षा जमा रजिस्टर (फॉर्म नं। कैंट 29-बी)
-
पेंशन फंड अकाउंट (फॉर्म नं। सं। 36-बी)
-
कैन्टोनमेंट बोर्ड के रूप में ऐसे अन्य रिकॉर्ड स्थायी हित का निर्णय ले सकते हैं।
क्लास II - लेखापरीक्षा समापन के पश्चात् तीस साल तक नष्ट नहीं किया जाएगा: -
-
20 रुपये प्रति माह से कम नहीं के वेतन प्राप्त होने पर कर्मचारियों के वेतन बिल।
-
पेंशन वक्तव्य (फॉर्म नं। कंटेंट 34-बी)
क्लास III - लेखापरीक्षा के समापन के दस साल बाद तक नष्ट नहीं किया जाएगा -
-
वर्जनिक रेजिस्टर्स जिनमें अंग्रेजी काउंटर पार्ट्स या सार तत्व हैं जो स्थायी रूप से बरकरार रखे जाते हैं।
-
आकलन सूची
-
मांग और संग्रह रजिस्टर की प्रकृति में रजिस्टर
-
स्केल रजिस्टर (फॉर्म नं। कैंट 13-बी)
-
सामान्य नकद पुस्तक के अलावा अन्य नकद पुस्तकें
-
जंगम संपत्ति का रजिस्टर (फॉर्म नंबर, कैंट 25-बी)
-
स्थायी अग्रिमों के रजिस्टर (फॉर्म नं। कैंट 19-बी)
-
पेंशन स्क्रॉल (फॉर्म नं। कैंट 35-बी)
क्लास IV - ऑडिट के समापन के छह साल बाद तक नष्ट नहीं किया जाएगा -
-
कर्मचारियों का अधिग्रहण रोल जो कि 20 रुपये से कम मासिक वेतन और अन्य कर्मचारियों के वेतन प्राप्त होने के साथ-साथ
सभी कर्मचारियों के वेतन बिल, जिनके लिए सेवा पुस्तकों को बनाए रखा जाता है।
क्लास V - लेखापरीक्षा के समापन के पांच साल बाद तक नष्ट नहीं किया जाएगा -
-
सहायक नकदी रजिस्टर (फॉर्म नं। कैंट 3-बी)
-
वर्गीकृत सार (प्रपत्र सं। 9-बी)
-
पर्सनल लेजर (फॉर्म नं। कैंट 12-बी)
-
वर्क्स का रजिस्टर (फॉर्म नं। कैंट 21-बी)
-
मापन बुक (फॉर्म नं। कैंट 22-बी)
-
अग्रिम या जमा राशि का रजिस्टर (फॉर्म सं। 11-बी)
क्लास VI - लेखापरीक्षा के समापन के तीन साल तक नष्ट नहीं किया जाएगा - कक्षा 1 से वी में उल्लिखित उन सभी के अलावा अन्य सभी रिकॉर्ड।
लोक निर्माण और सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था:
कैन्टोनमेंट्स एक्ट, 1 9 24 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, केसीबी एक श्रेणी -1 कंटनमेंट होने के नाते कैन्टोनमेंट क्षेत्र के निवासियों द्वारा चुने गए सात सदस्यों वाली बोर्ड मिल गया है। सात निर्वाचित सदस्यों में से एक उनके द्वारा कैन्टोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। इसलिए, केसीबी की नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में, जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी कानूनी रूप से की गई है।
इसके अलावा, कैंटनमेंट क्षेत्र के किसी भी निवासी द्वारा बनाए गए कंसटनमेंट बोर्ड की नीतियों के बारे में तैयार किए गए सुझावों को बोर्ड द्वारा विचारित किया जाता है, जबकि नीतियों को तैयार और कार्यान्वित किया जाता है।
केसीबी और उनकी बैठक, मिनट, आदि के सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य।
कैन्टोनमेंट्स एक्ट, 1 9 24 की धारा 13 के तहत गठित केसीबी हर महीने के अंत से एक बार पूरा हो जाता है। बोर्ड की बैठक दो प्रकार के होते हैं, अर्थात्, साधारण और विशेष
केसीबी की बैठकों के बारे में अधिक जानने के लिए, होम पेज पर मीटिंग्स पर क्लिक करें।
केसीबी अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए निम्न उप-समितियां नियुक्त करता है:
-
सिविल क्षेत्र समिति:
सिविल एरिया कमेटी की धारा 43-ए के तहत बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया है
कैन्टोनमेंट्स एक्ट, 1 9 24 और कैन्टोनमेंट के नागरिक क्षेत्र के प्रशासन के लिए बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों, स्वास्थ्य अधिकारी और कार्यकारी अभियंता शामिल होंगे। सिविल एरिया कमेटी आमतौर पर हर महीने के अंतिम सप्ताह में एक बैठक आयोजित करेगी।
-
वित्त समिति:
छावनी बोर्ड द्वारा नियुक्त वित्त समिति में बोर्ड के सदस्यों के बीच से बोर्ड के एक बैठक में से प्रत्येक के लिए निर्वाचित होने वाले सात सदस्य होंगे। इनमें से तीन पूर्व-अधिकारी / मनोनीत सदस्य होंगे और चार सदस्य चुने जाएंगे। उप-राष्ट्रपति, यदि समिति का सदस्य, अपने पद के आधार पर समिति का अध्यक्ष होगा। यदि वह समिति का सदस्य नहीं है, तो बोर्ड बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
वित्त समिति आमतौर पर हर महीने के अंतिम सप्ताह में एक बैठक आयोजित करेगी।
-
स्वास्थ्य समिति:
केसीबी द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य समिति में दो निर्वाचित सदस्यों और दो नामांकित / पूर्व-अधिकारी सदस्यों के होते हैं।
-
शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक समिति:
केसीबी द्वारा नियुक्त शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक समिति में दो निर्वाचित और बोर्ड के दो मनोनीत सदस्य शामिल हैं।
-
सामान्य प्रयोजन समिति:
बोर्ड ने एक सामान्य प्रयोजन समिति की भी नियुक्ति की है जिसमें दो चुने गए और दो नामांकित सदस्य शामिल हैं।
-
आकलन समिति:
कैन्टोनमेंट्स एक्ट, 1924 की धारा -68 के तहत, केसीबी एक आकलन समिति की नियुक्ति करती है जिसमें शामिल है
तीन व्यक्तियों से कम नहीं जो बोर्ड पर विचार करने और उसका निपटान करने के लिए बोर्ड का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है
कैन्टोनमेंट क्षेत्र के निवासियों से किसी भी मूल्यांकन या आकलन के लिए किए गए आपत्तियों
कैंटनमेंट क्षेत्र में करों की वसूली का उद्देश्य।
निवासियों के आपत्तियों को निपटाने के लिए आकलन समिति जितनी बार संभव हो जाती है
करों की वसूली के उद्देश्य के लिए आकलन को अंतिम रूप देने से पहले
केसीबी और बोर्ड की समितियों की बैठकों का कार्य लाइन पर उपलब्ध है। आयोजित पिछली बैठक के मिनट तक पहुंच पाने के लिए होम पेज पर बैठकों पर क्लिक कर सकते हैं। यदि कोई भी किसी भी बैठक के मिनटों की प्रतियां चाहता है, तो उन्हें प्रति आधा पत्र रू .5 / - और प्रत्येक पूर्ण शीट के लिए 10 / - का नाममात्र भुगतान पर उसी प्रकार आपूर्ति की जाएगी।
केसीबी के सीईओ और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक रिम्यूनेशन:
कृप्या सूचना के लिए
यहां क्लिक करे
केसीबी का बजट अलगाव:
कृप्या सूचना के लिए
यहां क्लिक करे
ऐसे कार्यक्रमों की कुल राशि और लाभ सहित सबब्सिडी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:
कैन्टोनमेंट बोर्ड के कर्मचारियों के कल्याण के लिए, 250 कर्मचारियों को मुफ्त आवास केसीबी द्वारा पात्र कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है।
आवास के अलावा, केसीबी के पात्र कर्मचारियों को वर्दी (गर्मियों और सर्दियों), जूते / चप्पल और रेनकोट की आपूर्ति की जाती है। लाभार्थियों को आम तौर पर स्वच्छता अनुभाग में समूह 'डी' कर्मचारी और केसीबी के डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर छावनी जनरल अस्पताल हैं। समूह 'सी' कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां भी लाभार्थी हैं
ऐसे कार्यक्रमों की कुल राशि और लाभ सहित सबब्सिडी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:
कैन्टोनमेंट बोर्ड के कर्मचारियों के कल्याण के लिए, 250 कर्मचारियों को मुफ्त आवास केकेसीबी द्वारा पात्र कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है।
आवास के अलावा, केसीबी के पात्र कर्मचारियों को वर्दी (गर्मियों और सर्दियों), जूते / चप्पल और रेनकोट की आपूर्ति की जाती है। लाभार्थियों को आम तौर पर स्वच्छता अनुभाग में समूह 'डी' कर्मचारी और केसीबी के डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर छावनी जनरल अस्पताल हैं। समूह 'सी' कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां भी लाभार्थी हैं
ऐसे कार्यक्रमों की कुल राशि और लाभ सहित सबब्सिडी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:
-
School :
केसीबी पांच प्राथमिक विद्यालयों और तीन उच्च विद्यालयों को बनाए रखता है जहां केसीबी छात्रों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करता है। लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:
क्र.सं.
|
स्कूल का नाम
|
छात्रों की कुल संख्या
|
1.
|
लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल
|
1502
|
2.
|
लोकमान्य तिलक हाई स्कूल
|
1395
|
3.
|
डॉ। जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल
|
442
|
4.
|
कर्नल.भगत प्रा.स्कूल
|
224
|
5.
|
जिजामाता कन्याशाला
|
338
|
6.
|
Col.Binney Pry.School
|
718
|
7.
|
मेजर आर आर रैन प्रा.एस.स्कूल
|
297
|
8.
|
मोलेदीना उर्दू प्राइ स्कूल
|
340
|
-
अस्पताल :
कैन्टोनमेंट जनरल अस्पताल में, सभी रोगियों को मुफ्त में दवा की आपूर्ति की जाती है, जबकि नैदानिक परीक्षणों के लिए नाममात्र शुल्क वसूल किया जाता है। जहां तक sr.citizers का संबंध है, कैन्टोनमेंट जनरल अस्पताल उन्हें मुफ्त उपचार प्रदान करते हैं।
-
Market :
केसीबी एक व्यापार केंद्र रखता है जहां सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने के बाद विभिन्न दुकानों के लिए व्यापारियों से किराए की पेशकश को आमंत्रित करने के बाद आवंटन किया गया था। हालांकि, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दुकानों को पूर्व-सैनिक, खिलाड़ी, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों और युद्ध विधवाओं के लिए अपने कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आरक्षित किया गया है:
पूर्व सैनिक
:
a)
|
श्री नटराजन मानिकानंदन
|
शॉप नंबर 40
|
b)
|
श्री कृष्णमूर्ति पी
|
शॉप नंबर 44
|
c)
|
श्री सुरजीत सिंह अरोड़ा
|
शॉप नंबर 5 5
|
d)
|
श्री गोवर्धन सिंह
|
शॉप नंबर 59
|
खिलाड़ी :
a)
|
श्री धनराज पिल्लई
|
शॉप नंबर 13
|
b)
|
उप मेजर अजीत लाकड़ा
|
शॉप नंबर 41-A
|
c)
|
एन.बी.स.कसम खान
|
शॉप नंबर 57-A
|
d)
|
श्री विक्रम पिल्लई
|
शॉप नंबर 59
|
शारीरिक रूप से विकलांग
:
a)
|
श्री प्रेम सागर नांगिया
|
शॉप नंबर 24
|
b)
|
श्री अरुण उत्टरकर
|
शॉप नंबर 26
|
स्वतंत्रता सेनानी
:
a)
|
श्री वालचंद एम. राठोड
|
शॉप नंबर 15
|
b)
|
श्री अरुण उत्टरकर
|
शॉप नंबर 26
|
युद्ध विधवा :
a)
|
श्रीमती सुशीला साठे
|
शॉप नंबर 43
|
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कम किए गए केसीबी द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध जानकारी का विवरण:
धारा 4 (1) (बी) के तहत प्रकाशित होने वाली पूरी जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम कर दिया गया है और लाइन पर उपलब्ध कराया गया है। हमें www.cbkhadki.org.in पर दबाएं
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण:
केसीबी एक पब्लिक लाइब्रेरी और तीस से आठ रीडिंग रूम रखता है। काम के घंटे निम्नानुसार हैं:
-
सार्वजनिक पुस्तकालय
- 6 am to 10 pm
-
वचनालय - 6 am to 10 pm